ITR Filing: आईटीआर भरने वालों के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स विभाग ने किया बड़ा ऐलान

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आयकर रिटर्न भरते समय, व्यक्ति को अपनी आय के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वह बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे वित्तीय वर्ष में किस स्रोत से अपनी कमाई कमाई थी। आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि के नजदीक आ रही है। व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने के लिए, आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 को निर्धारित की गई है।

साथ ही, इस तारीख तक वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय का खुलासा करना भी अत्यावश्यक है। आयकर विभाग ने जोर दिया है कि पहले से तीन करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न जमा किए जा चुके हैं। इसके साथ ही, आयकर विभाग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, और इसे लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है।

इनकम टैक्स रिटर्न

जब व्यक्ति अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो उन्हें अपनी आय के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वह बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे वित्तीय वर्ष के दौरान किस स्रोत से अपनी कमाई कमाई है।

साथ ही, आयकर विभाग ने विदेशी बैंक खातों, संपत्तियों, और इनकम धारकों को ध्यान देने के महत्व को भी जोर दिया है।

विदेशी आय

इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट किया है, “कृपया ध्यान दें: विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय धारक! यदि आपके पास विदेशी बैंक खाते, संपत्ति या आय है तो कृपया निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी संपत्ति (एफए)/आय के विदेशी स्रोत (एफएसआई) अनुसूची भरें। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई, 2023।”

विदेशी संपत्ति

ध्यान दें कि भारत के निवासियों को 31 दिसंबर 2022 तक उनके स्वामित्व वाली विदेशी संपत्ति के लिए विदेशी संपत्ति अनुसूची भरना अनिवार्य है। चाहे आपकी कोई कर योग्य आय न हो या आपकी आय मुआफी सीमा के अंदर आती हो।

यह जानकारी एक अलग स्वरूप में प्रदान की जानी चाहिए (Schedule AL की तरह), जिसमें प्रकट विदेशी या घरेलू आय स्रोतों से उत्पन्न/अर्जित की गई विदेशी संपत्ति दिखाई जानी चाहिए।

विदेशीआस्तियों (एफए) में शामिल हैं-

विदेशी बैंक खाते

विदेशी इक्विटी और ऋण

किसी इकाई/व्यापार में वित्तीय हित

अचल संपत्ति

कोई अन्य पूंजीगत आस्ति

kअनुसूची एफए में निर्धारित कोई अन्य विदेशी आस्तियां

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