सुप्रीम कोर्ट -45 वर्ष से कम, आयु सीमा को असाधारण परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है और एक व्यक्ति को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जा सकता है

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शुक्रवार को, 13 मई 2023, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम की व्यवस्था में सुधार पर विस्तृत फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुश्री इंदिरा जय सिंह के विरुद्ध उनकी नामांकन प्रक्रिया को वैध माना। इसके अलावा, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को नामित करने के लिए लगाई गई कटऑफ मार्क भी स्वीकृत की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने भी गुप्त मतदान तंत्र को अमान्य और अनुचित ठहराया, जो कि विधिक रूप से सही नहीं था। इसके अलावा, आवेदकों के अंकों को जारी करने के लिए एक स्थिर प्रक्रिया को भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आवेदकों के अधिकारों की रक्षा की और सही तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता को सुनिश्चित किया।

The designation of Senior Advocates in India is a prestigious title given to exceptional lawyers who have made significant contributions to the legal profession. It is a status and recognition in the field of law for identifying the position and accomplishments of a lawyer, which sets them apart from someone who can provide ordinary service to clients, judiciary, and the public.

The Advocates Act, 1961, provides for the designation of Senior Advocates in India through Section 16, which categorizes advocates into two groups: Advocate and Senior Advocate. Under Section 16(2), the Supreme Court and High Court are authorized to nominate a lawyer as a Senior Advocate with their consent. In the case of the Supreme Court, this power is provided under Rule 2 of Order IV of the Supreme Court Rules, 2013.

यह अभिवृद्धि भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। पदनाम प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार के लिए दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करने से, न्याय प्रणाली के संचालन में और उसकी पारदर्शिता में सुधार होगा। इस समिति में अटॉर्नी जनरल/एडवोकेट जनरल भी शामिल होंगे, जो एक विशेषाधिकार हैं, जो राज्य सरकारों की ओर से स्थापित हुए हैं और सरकार के नाम पर मुख्यतः अपील करते हैं। इसके अलावा, समिति में चयन के लिए पांचवें सदस्य को अन्य सदस्यों द्वारा बार से नामित किया जाएगा, जो पदनाम प्रक्रिया के संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। यह एक बड़ा सुधार है जो न्याय प्रणाली के निष्पक्षता और विश्वास को बढ़ावा देगा।

अधिवक्ताओं के पद के आयु सम्बंधी मुद्दे पर, न्यायालय ने कहा:

हमें यह भी नोट करना चाहिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय देश के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में एक अलग आधार पर टिका है। जबकि उच्चतम न्यायालयों के पदों को आमतौर पर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों द्वारा निभाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में युवा अधिवक्ताओं को भी नामित किया गया है।

हालांकि हम 45 वर्ष से अधिक आयु वाले अधिवक्ताओं के आवेदनों को रोकना नहीं चाहते हैं, इस आयु से कम उम्र के केवल असाधारण अधिवक्ताओं को नामित किया जाना चाहिए। हम इस मुद्दे पर और कुछ नहीं कहते हैं और इसे स्थायी समिति और पूर्ण न्यायालय के विवेक पर छोड़ देते हैं।

न्यायालय के युवा वकीलों के संबंध में बयान के अनुसार, वे पदों के लिए स्वाभाविक रूप से रोके नहीं जाते हैं, विशेष रूप से 2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार दस साल से अधिक का अभ्यास आवश्यक नहीं है। फिर भी, न्यायालय को लगता है कि इन वकीलों को नामांकन के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदर्शित करनी चाहिए।

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