उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पॉक्सो कोर्ट ने एक मासूम के साथ हुए गैंगरेप के मामले में दो लोगों को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और इसके साथ ही उन्हें प्रत्येक के लिए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पॉक्सो कोर्ट में हुए एक मासूम के साथ गैंगरेप के मामले के बारे में बताया है, जिसमें राजकुमार और उदय पाल नामक दो लोगों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और उन्हें 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राजकुमार और उदय पाल की उम्र लगभग 70 साल के आसपास है। दोनों आरोपियों को पुलिस की हिफाजत में जेल भेज दिया गया है।

Basically, on March 2, 2022, at the Basic Primary Education Center located on Gaushala Road in the Nagarkot Police Station area, the owner of the school, Rajkumar, and assistant teacher Uday Pal Singh, were involved in a gang rape incident with a 9-year-old girl. Following a complaint from the girl’s family, the police registered a case and arrested both the accused. In this case, the Poxo Court sentenced both of them to 20 years of rigorous imprisonment and imposed a fine as well.

मिशन शक्ति अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा ने कहा है कि यदि कोई नाबालिग बच्चों के खिलाफ घिनौने कृत्य करता है, तो मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई की जा रही है। दो व्यक्तियों को जिन्हें अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है, उनकी आयु लगभग 70 वर्ष है। उन्हें प्रत्येक को बराबर 20-20 वर्ष की सजा सुनाई गई है, जो कुल मिलाकर 40 वर्ष है, लगभग एक वर्ष की अवधि में।

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