- सुप्रीम कोर्ट ने फोर्ड इंडिया को खराब वाहन बनाने के लिए ग्राहक को 42 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
- ग्राहक ने फोर्ड टाइटेनियम एंडेवर 3.4L वाहन खरीदा, जिसमें विनिर्माण दोष थे।
- फोर्ड ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हार मिली।
- जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कंपनी को 36 लाख रुपये वापसी और 87,000 रुपये बीमा खर्च की आदेश दिए।
- ग्राहक को मुआवजा प्राप्त होने पर वह अपनी गाड़ी फोर्ड को वापस करेगा।