वकीलों के लिए बड़ी खबर है: बार काउंसिल ने COP के लिए एक फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म को किसे भरना है और इसकी प्रक्रिया क्या है,

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रविवार को, उत्तर प्रदेश के अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म को “बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) नियम, 2015” के तहत COP (Certificate of Practice) जारी करने के लिए जारी किया गया है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने “बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) नियम, 2015” की वैधता को मान्यता प्राप्त की और यह निर्देश दिया कि फ़र्ज़ी वकीलों की पहचान जल्दी से जल्दी की जाए। इस प्रक्रिया को इसी के संगत करते हुए अपनाया जा रहा है।

आइये जानते है किसे भरना है ये फॉर्म

इस फॉर्म को बार काउंसिल के अधीनस्थ वकीलों को भरना होगा। यानी जो वकील उत्तर प्रदेश के अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता होगी। इस फॉर्म को भरकर वकीलों को अपने संबंधित जानकारी, पंजीकरण विवरण, प्रैक्टिस स्थान, शिक्षा विवरण, और अन्य आवश्यक विवरणों को प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

यह फॉर्म केवल उन वकीलों के लिए है जिन्होंने पहले से ही सी.ओ.पी. (Certificate of Practice) प्राप्त किया है और जिनके सी.ओ.पी. की वैधता तिथि समाप्त होने वाली है या समाप्त हो चुकी है। यह नियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया है। इस फॉर्म के माध्यम से, वकीलों को अपने सी.ओ.पी. की वैधता को सत्यापित करने के लिए आवेदन करना होगा।

यदि आप उत्तर प्रदेश के वकील हैं और इस फॉर्म को भरने के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या अधिकृत स्रोत से संपर्क करना सुसंभव होगा।

क्या है फीस?

इस फॉर्म के साथ  रूपये 500/- (पांच सौ) का निर्धारित शुल्क नकद रूप से जमा करना होगा ।

फॉर्म को निम्नलिखित चरणों का पालन करके भरना होगा:

  1. फॉर्म डाउनलोड करें: बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट से या अधिकृत स्रोत से फॉर्म डाउनलोड करें।
  2. विवरण भरें: फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक विवरणों को सही और पूर्णता के साथ भरें। इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, पंजीकरण विवरण, प्रैक्टिस स्थान, शिक्षा विवरण, और सी.ओ.पी. के बारे में विवरण शामिल हो सकते हैं।
  3. प्रमाणित करें: फॉर्म को अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या सचिव के पास ले जाएं और उनके द्वारा प्रमाणित करवाएं। उन्हें फॉर्म में पूछे गए विवरण की सत्यापन करना होगा।
  4. जमा करें: प्रमाणित किए गए फॉर्म को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में जमा करें। आपको यह देखना होगा कि आप फॉर्म को किसी विशेष तिथि तक जमा करना चाहिए या कोई अन्य निर्दिष्ट प्रक्रिया फॉलो करनी होती है।

ध्यान दें कि यह विवरण मेरे ज्ञान के आधार पर हैं और नियमों में कोई परिवर्तन हो सकता है। आपको अपने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल या अधिकृत स्रोत से अधिक जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

कौन- कौनसेदस्तावेजलगेंगे?

नवीनीकरण फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की कॉपी या छायाप्रति जमा करनी होगी:

  1. वकालतनामा: वकालतनामे की प्रमाणित कॉपी या छायाप्रति।
  2. काज़ लिस्ट: आपके द्वारा किए गए काज़ की सूची।
  3. केस स्टेटस: आपके प्रचलित मामलों की स्थिति का विवरण।
  4. आदेश: आपको दिए गए किसी भी आदेश की कॉपी या छायाप्रति।
  5. प्रश्नोत्तरी नियुक्ति पत्र: यदि आप शासकीय या अर्धशासकीय अधिवक्ता हैं, तो आपको प्रश्नोत्तरी नियुक्ति पत्र की कॉपी या छायाप्रति जमा करनी होगी।
  6. नोटरी पत्र: यदि आपने किसी नोटरी के सामरिक कार्य का प्रमाण प्राप्त किया है, तो उसकी कॉपी या छायाप्रति।
  7. ओथ कमिश्नर नियुक्ति पत्र: यदि आप ओथ कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं, तो आपको ओथ कमिश्नर नियुक्ति पत्र की कॉपी या छायाप्रति जमा करनी होगी।
  8. सेल डीड या रजिस्ट्री पत्र: यदि आपने किसी सेल डीड या अन्य रजिस्ट्री पत्र का प्रमाण प्राप्त किया है, तो उसकी कॉपी या छायाप्रति।
  9. शपथ पत्र: आपके द्वारा दी गई शपथ की कॉपी या छायाप्रति।
  10. निर्णय: आपके द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी निर्णय की कॉपी या छायाप्रति।
  11. टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता: यदि आप किसी टैक्सेशन के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसे साबित करने के लिए कोई उपयुक्त प्रमाण पत्र।

यदि आपने पिछले 5 वर्षों में किसी आपराधिक मामले के लिए दर्जा किया हो, तो आपको उसका विवरण और स्थिति की कॉपी या छायाप्रति भी जमा करनी होगी।

यह सुची आपके दस्तावेज़ के आधार पर है और यह विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बदल सकती है, इसलिए आपको अपने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल या अधिकृत स्रोत से नवीनीकरण फॉर्म के लिए संपर्क करने और अधिक जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

फोटोस्टेटफॉर्मभीहैमान्य

जी हाँ, फोटोस्टेट फॉर्म (फोटोकॉपी) भी मान्य होता है जब आप नवीनीकरण फार्म जमा करते हैं। इसलिए, आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.upbarcouncil.com पर जाकर सार्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (नवीनीकरण) फार्म को फोटोस्टेट कर सकते हैं।

सभी आवश्यक दस्तावेजों की सटीकता और प्रमाणिता की जांच कर लें और उपरोक्त वेबसाइट या बार काउंसिल के संपर्क केंद्र से संबंधित नवीनीकरण फार्म के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करें।

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