आज सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने शादी रद्द करने का अधिकार के बारे में फैसला किया है।

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद (तलाक) पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने गाइड लाइन जारी की जिसमें अगर संबंधों को जोड़ना संभव न हो, तो अदालत सम्पूर्ण न्याय के लिए अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके तलाक पर फैसला दे सकती है।

यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अब तलाक के लिए वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधार भी हो जाएगा। अगर संबंधों के बीच सहमति हो तो अनिवार्य 6 महीने के वेटिंग पीरियड को भी खत्म किया जा सकता है।

अनुच्छेद 142 के बारे में

संक्षेप में, संविधान का यह हिस्सा देश के सर्वोच्च न्यायालय को एक मामले में “पूर्ण न्याय” देने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है। 27 मई, 1949 को संविधान सभा ने अनुच्छेद 142 पारित किया, जो अनुच्छेद 118 के प्रारूप के रूप में शुरू हुआ। या उसके समक्ष लंबित मामला, और इस तरह पारित कोई भी डिक्री या आदेश या आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में इस तरह से लागू किया जा सकता है, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता है, “अनुच्छेद 142, उपधारा 1 कहता है (” सुप्रीम कोर्ट के डिक्री और आदेश और खोज, आदि के रूप में आदेशों का प्रवर्तन।”)

अनुच्छेद 142 की उपधारा 2 में कहा गया है, “संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के पूरे क्षेत्र के संबंध में, सुरक्षित करने के उद्देश्य से कोई भी आदेश देने के लिए सभी और हर शक्ति रखता है। किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति, किसी भी दस्तावेज की खोज या उत्पादन, या स्वयं की अवमानना ​​​​की जांच या सजा।

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